PM Kisan Yojana : खुशखबरी! अब पति पत्नी दोनों को मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये, जानिए क्या है नया नियम : PM Kisan Update, PM Kisan New Update – पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में सालाना ₹6,000/- यानी की ₹2000/- की तीन किस्त भेजी जाती है. लेकिन, अब तक इस योजना में कई बदलाव हो चुके हैं. आपको बता दें की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कभी ऑनलाइन अप्लाई को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर. PM Kisan Samman Nidhi Yojana बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम बन चुके हैं.
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PM Kisan Yojana में अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगा इस योजना का लाभ
अब इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ मिलने की बात की जा रही है. तो आइये जानते हैं इसके नियम क्या है.
जानिए किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम के अनुसार, पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Samman Nidhi Yojana Benefits) नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए केंद्र सरकार उससे Recovery करेगी. इसके अलावा भी इस योजना के कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र (Ineligible) बनाते हैं. अगर अपात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई TAX देता है तो इस योजना का लाभ (PM Kisan Samman Nidhi Yojana Benefits) नहीं मिलेगा. यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना (Yojana) का लाभ नहीं मिलेगा.
कौन हैं अपात्र?
आपको बता दें की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम के तहत यदि कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं और खेत उनका नहीं हैं. ऐसे किसान भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं. वहीं अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लाभ के लिए अपात्र हैं. अपात्रों की लिस्ट (PM Kisan List Of Ineligible) में Professional Registered Doctor, Engineer, इसके अलावा Lawyer, Chartered Accountant या इनके परिवार वाले भी आते हैं. वहीं Income Tax देने वाले परिवारों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
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